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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला, अनुबंधित चालकों-परिचालकों को वेतन में राहत

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पंजाब रोडवेज से जुड़े अनुबंधित चालक और परिचालक न्यूनतम नियमित वेतनमान पाने के हकदार हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि समान कार्य करने वाले कर्मचारियों को उचित वेतन और भत्ते दिए जाने चाहिए।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि लंबे समय से अनुबंध के आधार पर काम कर रहे चालक और परिचालक नियमित कर्मचारियों की तरह ही जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन उन्हें वेतन और सुविधाएं काफी कम मिल रही हैं। इसे देखते हुए अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि ऐसे कर्मचारियों को कम से कम नियमित कर्मचारियों के न्यूनतम वेतनमान के बराबर भुगतान किया जाए।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी कर्मचारी से समान काम लेकर उसे कम वेतन देना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता। अदालत ने सरकार को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि अनुबंधित कर्मचारियों को उनके कार्य के अनुरूप उचित वेतन और महंगाई भत्ता दिया जाए।

इस फैसले से पंजाब रोडवेज में कार्यरत हजारों अनुबंधित चालक और परिचालकों को राहत मिलने की उम्मीद है। कर्मचारी लंबे समय से नियमित वेतनमान और अन्य सुविधाओं की मांग कर रहे थे।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला अनुबंधित कर्मचारियों के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को भी मजबूती मिलेगी।

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